सूरत, 24 जून (एजेंसी)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में बयान दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने ‘मोदी उपनाम’ पर राहुल की कथित टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एएन दवे ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्योगपति को 30 करोड़ रुपये दिए। राहुल ने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर वह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे उठाते रहते हैं और ऐसा करना उनका अधिकार है।
जब अदालत ने पूछा कि क्या उन्होंने यह कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर होते हैं, तो राहुल ने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे। सबूत और गवाहों के बयानों के संबंध में बाकी के ज्यादातर सवालों पर राहुल ने कहा, ‘मैं नहीं जानता।’ केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।