'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर राहुल को दो साल कैद : The Dainik Tribune

'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर राहुल को दो साल कैद

जमानत मंजूर, फैसले को चुनौती देने के लिए 30 दिन का वक्त

'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर राहुल को दो साल कैद

सूरत में बृहस्पतिवार को अदालत में पेशी के लिए जाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - प्रेट्र

सूरत (गुजरात), 23 मार्च (एजेंसी)

सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने हालांकि राहुल को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। सजा सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। राहुल ने फैसले के तुरंत बाद ट्वीट किया, ‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन- महात्मा गांधी।'

आरोप है कि राहुल ने टिप्पणी की थी, ‘सभी चोरों का समान उपनाम (सरनेम) मोदी ही कैसे है?' इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल अदालत में पेश होने के लिए बृहस्पतिवार सुबह सूरत पहुंचे थे और उनके स्वागत के लिए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर समेत अनेक लोग हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। अनेक कार्यकर्ताओं ने पोस्टर थाम रखे थे, जिन पर ‘शेर-ए-हिंदुस्तान' और ‘भाजपा की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी' लिखा था।

यह सच बोलने की सजा, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे : कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘पहले न्यायाधीशों को बदला गया... हमको पहले से अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत लड़ेंगे।' उन्होंने कहा, ‘हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे।' कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘हम डरने वाले नहीं हैं।' कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, ‘डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे।' पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘हालत यह हो गई है कि मोदी जी का नाम लेने से ही मानहानि हो जाती है।' कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, ‘शाह व शहंशाह एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे।'

क्या कांग्रेस नेता गाली देने की आजादी चाहते हैं : भाजपा

भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी एवं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भी निशाना साधा। प्रसाद ने कहा कि अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, ‘क्या कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को लोगों को गाली देने की पूरी आजादी हो? देश में कानून का राज है और यह कायम रहेगा।' प्रसाद ने कहा कि देश को कमजोर करना और बदनाम करना राहुल का स्वभाव बन गया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के खिलाफ ‘अनर्गल बातें' करना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को आगाह करते हुए कहा, ‘और अगर आप बोलते रहेंगे तो आप और मुश्किल में पड़ जाएंगे।' उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता उन्हें समझाएं कि ‘क्या कहना है और कैसे कहना है।'

लोकसभा की सदस्यता पर खतरा

राहुल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से' अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा। यानी राहुल की लोकसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा गया है।

अब तक हुई अयोग्यताएं

आजम खान : सपा विधायक, (यूपी); अभद्र भाषा पर नवंबर 2022 में 3 साल की जेल।

जे जयललिता : तमिलनाडु की सीएम और एआईएडीएमके विधायक, आरके नगर; डीए मामले में सितंबर 2014 में 4 साल की जेल।

लालू प्रसाद : राजद सांसद, सारण (बिहार); चारा घोटाले में अक्तूबर 2013 में 5 साल की जेल।

जगदीश शर्मा : जदयू सांसद, जहानाबाद (बिहार); चारा घोटाले में अक्तूबर 2013 में 4 साल की जेल।

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