नयी दिल्ली, 2 मई (एजेंसी)
अब वाहन मालिक पंजीकरण के दौरान उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं। बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं। इनसे वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत करने या ट्रांसफर करने में आसानी होगी।
पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग-अलग है। अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा। अधिसूचना में कहा गया, ‘वाहन मालिक की मौत की स्थिति में, नामित व्यक्ति 3 महीने की अविधि के लिए वाहन का इस तरह इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि वह वाहन उसे ट्रांसफर किया गया हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो और बता दिया हो कि वाहन का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा।’ नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाले व्यक्ति को वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देगा। वहीं, तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थिति में वाहन मालिक नामांकन में बदलाव कर सकता है।