जबलपुर (मध्यप्रदेश), 21 अक्तूबर (एजेंसी)
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में विधानसभा की सदस्यता के बगैर शामिल किये गये 14 मंत्रियों को हटाने के लिये दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित 20 लोगों को नोटिस जारी किये। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस आरके दुबे की पीठ ने छिंदवाड़ा की
अधिवक्ता अराधना भार्गव की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किये। इन सभी को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया हैं।
याचिका के अनुसार किसी विशेष व्यक्ति तथा विशेष परिस्थितियों में बिना निर्वाचित व्यक्तियों को मंत्रिमण्डल में शामिल किया जाता है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता के बगैर इन 14 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिससे मंत्रिमण्डल की कुल संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक मंत्री गैर विधायक बन गये हैं, जो असंवैधानिक है।