नयी दिल्ली, 25 नवंबर (एजेंसी)
केंद्र ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने नीट में परास्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय 8 लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करने का फैसला लिया है। कोर्ट पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त लगेगा। मेहता ने कहा कि अदालत में पहले दिए आश्वासन के अनुसार नीट (पीजी) काउंसलिंग और चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सभी राज्यों को केंद्र के इस प्रयास में उसका समर्थन करना चाहिए। पीठ इसकी सराहना करती है कि केंद्र ने पहले से तय मानदंड पर फिर से गौर करने का फैसला किया है।