नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को पारित हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिक रोक रहेगी।’
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ‘न्यायिक आदेश के जरिए पांच शहरों में लॉकडाउन लागू करना संभवत: सही तरीका नहीं है।’ न्यायालय के आदेश से बड़ी प्रशासनिक मुश्किलें पैदा होंगी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मंजूरी देने के साथ ही इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हन को न्याय मित्र नियुक्त किया। पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, मेहता के तत्काल सूचीबद्ध करने अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई पर सहमत हो गया।