चेन्नई, 13 जुलाई (एजेंसी)
मद्रास हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता विजय द्वारा विदेश से मंगाई गई कीमती कार ‘रोल्स रॉयस घोस्ट’ पर प्रवेश कर वसूले जाने को चुनौती दिए जाने पर अभिनेता को फटकार लगायी और कहा कि ऐसे सम्मानित अभिनेता से ‘टैक्स का भुगतान तुरंत एवं समय पर करने की अपेक्षा की जाती है’ और उन्हें केवल फिल्मी नायक ही नहीं बने रहना चाहिए। वर्ष 2012 में इंगलैंड से आयात की गई इस कार से संबंधित याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रह्मणयम ने अभिनेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि दो सप्ताह के भीतर तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड-19 लोक राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया। अदालत ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता सी जोसेफ विजय ने अपने हलफनामे में उनके पेशे के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया और विजय एक अभिनेता हैं, यह तथ्य तब सामने आया जब उनके वकील ने इस बारे में बताया। जानकारी के मुताबिक, ‘रोल्स रॉयस घोस्ट’ काफी महंगी कार है और वर्तमान में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो सकती है। जज ने अपने हालिया आदेश में कहा, ‘याचिकाकर्ता ने इंगलैंड से एक महंगी कार आयात की। हालांकि, दुर्भाग्य से इस पर लगने वाले प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया। उन्होंने इंगलैंड से मंगवाई गई कार पर प्रवेश कर से बचने के लिए रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता एक मशहूर अभिनेता हैं और उनके तुरंत एवं समय पर कर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।’ उन्होंने कहा, ‘तमिलनाडु राज्य में कई सिने कलाकारों ने सत्ता संभाली इसलिए लोगों पर ऐसी छाप है कि वे वास्तव में नायक होते हैं। ऐसे में, उनसे केवल फिल्मी दुनिया का नायक होने की उम्मीद नहीं की जाती।’