ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 7 अप्रैल
पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने बुधवार को 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेताओं सहित अन्य ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो डीएमए और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के विस्तार की भी घोषणा की। अब रात्रि कर्फ्यू पूरे राज्य में लगाया जायेगा। अंतिम संस्कार / शादियों में लोगों की संख्या को कम कर दिया गया है। घर के भीतर 50 लोगों को और घर के बाहर 100 को शामिल होने की इजाज़त होगी। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आफिस में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, मॉल्स में दुकान मालिकों के लिए कुछ राहत दी गयी है। किसी समय में माल में प्रति दुकान 10 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गयी है। इसका मतलब यह होगा कि किसी भी समय 20 दुकानों के साथ मॉल में 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी।