नयी दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई फैसला नहीं लेने को लेकर बुधवार को नाखुशी जतायी, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया गया है। राजोआना ने 26 साल की लंबी कैद के आधार पर मृत्युदंड को उम्रकैद में तबदील करने की गुहार लगायी है। केंद्र की ओर से पेश वकील ने मामले को स्थगित किए जाने की बात कही, जिसे लेकर भी अदालत ने नाखुशी जाहिर की। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘(इस साल) 2 मई में को 2 महीने का समय दिया गया था। यह समयावधि काफी समय पहले खत्म हो चुकी है। हालांकि, जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया है, संबंधित प्राधिकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।”
पीठ ने केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ”जिस समय, हम एक निर्देश देते हैं, उन्हें (अधिकारियों को) दया याचिका (राजोआना की) पर विचार करना होगा। जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या इस मुद्दे पर नोट तैयार किया गया है…हम आपको एक विशेष निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन, आपको एक फैसला लेना होगा।” उच्चतम न्यायालय ने दो मई को केंद्र को दो महीने के भीतर राजाओना की उस याचिका पर फैसला करने को कहा था, जिसमें मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया गया है।