नयी दिल्ली, 26 मई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित 9 कंपनियों की ‘सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस’ (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ की अपील को मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए उचित नहीं था। वैधानिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी एसएफआईओ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।