नयी दिल्ली, 18 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड से संबंधित एक मामले में सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की दोषसिद्धि सोमवार को बरकरार रखी। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने रियल एस्टेट कारोबारियों और 2 अन्य लोगों की ओर से दायर अपील खारिज कर दी जिसमें उन्होंने एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।
अदालत सजा को लेकर दलीलें मंगलवार को सुनेगी। हालांकि, अदालत ने मामले में एक सह-आरोपी अनूप सिंह को बरी कर दिया और उसे जमानत दे दी। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में अंसल भाइयों को दोषी ठहराया था और 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही, अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अंसल के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य लोगों – पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।