नयी दिल्ली, 18 फरवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह, दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए उन पर लगाया गया जुर्माना वापस करे और उनकी अटैच की गयी संपत्ति रिलीज करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि दावा अधिकरण के सामने एक बार यह साबित हो जाने पर कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, राज्य सरकार नये कानून के तहत क्षति के लिए रकम वसूल सकती है। यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध शुरू की गयी कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिए हैं। सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति नष्ट करने के संबंध में यूपी सरकार ने 31 अगस्त 2020 को भरपाई कानून अधिसूचित किया था।