नयी दिल्ली, 23 जून (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें तमिलनाडु द्वारा लौटाई गयी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की सुपर-स्पेशियलिटी 2021 की 92 ‘इन-सर्विस कोटा सीट’ को बढ़ाई गई सीट में शामिल करने और उन्हें उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गयी थी, भले ही वे पहले राउंड में शामिल क्यों न हुए हों। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि नौ मई को अदालत ने खाली पड़ी सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिए इस शर्त के साथ ‘मॉप-अप’ राउंड की मंजूरी दी कि यदि कोई चिकित्सक इसमें पहले शामिल हो चुका है, तो उसे फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।