नयी दिल्ली, 24 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने बर्खास्त बीएसएफ जवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से दाखिल किए नामांकन को रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीमकोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस जवान का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को अस्वीकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस निर्णय के खिलाफ तेज बहादुर की याचिका खारिज कर दी थी। बर्खास्त जवान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत में तेज बहादुर के वकील ने दलील दी थी कि बहादुर ने पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार और बाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दायर किया था। बहादुर ने सैन्य बलों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 2017 में बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था।