विजय मोहन/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 25 मई
एक जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने एक मेजर जनरल को राष्ट्रीय कैडेट कोर की बालिका कैडेटों के साथ अनुचित आचरण का दोषी ठहराया है। जीसीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए दोषी की पेंशन के उद्देश्य से 10 साल की सेवा कम करने का आदेश दिया है। मेजर जनरल पर महिला कैडेट्स को भद्दे एसएमएस और वीडियो भेजने के साथ-साथ वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। सूत्रों के अनुसार, अधिकारी को 13 आरोपों का सामना करना पड़ा था और उसे तीन मामलों में दोषी पाया गया था। आरोपों में आईटी अधिनियम, आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नागरिक अपराधों के लिए 10 सजा शामिल हैं। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए याचिका लगाई थी।
जीसीएम ने उन्हें सेना अधिनियम की धारा 45 और 63 के तहत तीन आरोपों में दोषी ठहराया, जो उनकी स्थिति और उनसे अपेक्षित चरित्र के प्रतिकूल व्यवहार को लेकर थे। ये आरोप उस अवधि से संबंधित हैं जब अधिकारी गुजरात में सेवा कर रहा था। शिकायतों के बाद, सेना ने तथ्यों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया था।