नयी दिल्ली, 28 जनवरी(ट्रिन्यू)
सिंधु जल संधि को लेकर भारत द्वारा पाकिस्तान को नोटिस भेजे जाने के बीच शुक्रवार को हेग स्थित मध्यस्थता अदालत में इस विवाद पर सुनवाई शुरू हुई। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान को पिछले दिनों नोटिस दिया है। सूत्रों के अनुसार, नोटिस में लंबे समय से चले आ रहे विवाद को 90 दिनों के भीतर सुलझाने के लिए बैठकें करने को कहा गया है। हालांकि, पाकिस्तान ने नोटिस का विरोध किया। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया, ‘संधि को एकतरफा संशोधित नहीं किया जा सकता। यह सिंधु जल संधि के तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) में चल रही कार्यवाही से ध्यान हटाने का एक प्रयास है।’ गौर हो कि दोनों देश एक-दूसरे पर समानांतर विवाद निवारण तंत्र शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं।