शिमला (निस) : कोरोना महामारी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को अभी जारी रखने का निर्णय लिया है। शहरी विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि किसी भी पात्र लाभार्थी को उक्त अवधि के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो वह उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 100 रुपये प्रतिदिन की दर से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होगा।