चंडीगढ़, 13 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को फिर आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं दूसरी ओर, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 339 नये पॉजिटिव मरीज मिले। इस अवधि में 821 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और 43 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है। हिसार व पानीपत में 6-6, सिरसा में 5, भिवानी व यमुनानगर में 4-4, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर व गुरुग्राम में 3-3, रोहतक में 2 तथा अम्बाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र व जींद में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। 24 घंटों के दौरान गुरुग्राम में 19, फरीदाबाद में 11, सोनीपत में 13, हिसार में 26, अम्बाला में 18, करनाल व पानीपत में 23-23, रोहतक में 6, रेवाड़ी व भिवानी में 15-15, पंचकूला में 7, कुरुक्षेत्र में 13, यमुनानगर में 27, सिरसा में 33, महेंद्रगढ़ में 4, झज्जर में 1, पलवल में 31, फतेहाबाद में 29, कैथल में 6, जींद में 10 तथा नूंह में 9 नये मरीज मिले हैं।
दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।
गली-मोहल्लों की स्टैंड अलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।
सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।
होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालक रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे।
शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।