चंडीगढ़, 23 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मामला उठने के बाद में प्रदेश सरकार ने सभी एचएसवीपी सेक्टरों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला बिल्डिंग निर्माण व नये नक्शे (प्लान) स्वीकृति पर रोक लगा रखी है। इस विषय को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी़ राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी को आठ सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके आधार पर पॉलिसी में सुधार होगा। इस विषय पर कार्य करते हुए कमेटी द्वारा स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला भवन निर्माण को लेकर आम जनता तथा स्टेकहोल्डर से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा इसके लिखित आदेश जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति विभाग की साइट पर जाकर अपने सुझाव व अापत्ति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवा सकता है। लोगों की सहुलियत के लिए विभाग द्वारा इसके लिए एक लिंक भी जारी किया है। सुझाव व आपत्ति दर्ज करने के लिए विभाग द्वारा 6 अप्रैल तक (15 दिन) तक की समय अवधि निर्धारित की है। गौरतलब है कि बिल्डिंग निर्माण कोड 2017 की संशोधित पॉलिसी लागू होने से सेक्टरों में बड़ी संख्या में चार मंजिला बिल्डिंग निर्माण होने लगे थे। इस कारण से लोगों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।