अम्बाला शहर, 3 फरवरी (हप्र)
प्लाट की निर्धारित रकम प्रीमियम सहित अदा करने के बावजूद प्लाट का कब्जा नहीं देने और अब प्लाट को रद्द करने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने वाटिका कंपनी के कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला आर्थिक जांच शाखा द्वारा की गई जांच के बाद दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर हरविंद्र सिंह निवासी गांव रामनगर जिला पटियाला ने वाटिका कंपनी के मालिक गौतम भल्ला, गौरव भल्ला, नवीन बख्शी, अमित मल्होत्रा, कुनाल मनचंदा, जीएम कामेश्वर मिश्रा, सीनियर मैनेजर पवन खरे, अंजली अग्रवाल, साहिब सहगल के खिलाफ शिकायत दी। उसने पुलिस को बताया कि उसने वाटिका सिटी सेंटर अम्बाला शहर में प्लाट नंबर डी/3डी/3 रकबा 180 वर्गगज अगस्त, 2011 में अप्लाई किया था। इस संबंध में 8 सितंबर, 2011 को कंपनी ने उसके नाम अलाटमेंट लेटर जारी कर दिया था। उसने बताया कि प्लाट 7, 02000 रुपये का था जिसकी कंपनी ने 10 किस्तों में पेमेंट लेनी थी। लेकिन कंपनी ने पहली किस्त जमा करवाने के बाद उससे 13.68 हजार रुपये बिना रसीद दिए प्रीमियम बताकर ले लिए। उसने बताया कि 2 मई, 2012 को हुए एग्रीमेंट के तहत कंपनी द्वारा 3 साल के अंदर प्लाट पर पजेशन देनी था, जो कि नहीं दी गयी।
2019 में कम्पनी के केपी मिश्रा व साहिब सहगल ने बताया कि सरकार के आदेश से उसके प्लाट को एनपीएनएल प्लाट बताते हुए उसकी कीमत बढ़ा दी गई। उसने कपनी मालिकों और उनके प्रबंधन को देख रहे लोगों पर धोखाधड़ी करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्लाट का कब्जा दिलवाने की मांग की है।