गुरुग्राम, 28 मार्च (निस)
नूंह में स्थानीय अदालत ने अपहरण एवं रेप के मामले में दोषी कमरूद्दीन को 20 साल जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में दो दोषियों तौफीक एवं रत्ती को पहले ही 20-20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। दो आरोपियों पर मामला विचाराधीन है। दोषियों ने 20 जनवरी 2014 को एक किशोरी का अपहरण कर उससे रेप किया था। पुलिस ने 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिनमें से तीन को सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में तौफीक व रत्ती को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि 31 जनवरी 2014 को आरोपियों के बारे में पता चला तो पीड़ित परिवार ने 1 फरवरी 2014 को पुन्हाना थाने में शिकायत देकर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।