चंडीगढ़, 13 जनवरी (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय को तय समय सीमा के भीतर जवाब फाइल न करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और साथ ही एक हफ्ते के भीत जवाब दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता उदय सिंह ने इस साल एलएलएम कोर्स में दाखिले को लेकर एंट्रेंस टेस्ट न लिये जाने का विरोध करते हुये हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने 18 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी को अपना जवाब 3 हफ्ते में देने को कहा था मगर पीयू की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पीयू के पास इस समय कोई रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं है, एफडीओ विक्रम नैयर को कार्यभार दिया हुआ है। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि कोरोना के कारण रजिस्ट्रार कई हफ्ते तक दफ्तर नहीं आये जिस कारण जवाब वक्त पर दायर नहीं किया जा सका। पीयू की ओर से 25 हजार की राशि जमा करा दी गयी है और हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।