चंडीगढ़, 23 जुलाई (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड मकानों में बिल्डिंग वॉयलेशन पर सख्त हो गया है। ऐसे निर्माणों को हाउसिंग बोर्ड गिरा रहा है। अतिक्रमण हटाने का खर्चा हाउसिंग बोर्ड मकान मालिक से वसूल करेगा। यदि वह यह राशि जमा नहीं कराता तो उसकी अलाटमेंट रद्द की जा सकती है। सीएचबी के घरों में वॉयलेशन कर किए गए निर्माण को गिराने का काम तेजी से चल रहा है। इन निर्माणों को ढहा कर सार्वजनिक स्थान पर भी अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। बोर्ड ने ताजा कार्रवाई में सेक्टर 56 में पांच घरों में अवैध निर्माण गिराया। इनमें से 3 निर्माण वह गिराए गए जो घरों में अतिरिक्त निर्माण किया हुआ था। वहीं 2 घरों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था।
इसी तरह डड्डूमाजरा में भी तीन यूनिट को 3 दिन पहले सील किया गया था जो सरकारी जमीन पर बने हुए थे। इन्हें पूरी तरह गिरा दिया गया है। सरकारी जमीन को खाली करवा लिया गया है। बोर्ड ने कहा कि इन अवैध निर्माण से न सिर्फ उस यूनिट के ढांचे की सुरक्षा खतरे में आती है बल्कि साथ ही यूनिट पर भी खतरा बन जाता है। ऐसे में बिना नोटिस जारी हुए भी अवैध निर्माणों को गिराने को कहा गया है। बोर्ड के ध्यान में आया है कि कुछ अलॉटी दोबारा अवैध निर्माण कर रहे हैं।
तोड़फोड़ का खर्च अलॉटी से वसूलने की तैयारी
हाउसिंग बोर्ड ने कहा है कि गैर कानूनी निर्माण और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। जिन भी अलॉटी को ताजा अवैध निर्माण करने पर चालान और डेमोलिशन नोटिस जारी हुए हैं उन्हें कहा गया है कि तुरंत अतिकमण हटा दें अन्यथा बोर्ड को कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके साथ यह भी कहा गया है कि वह दोबारा अवैध निर्माण न कर बिल्डिंग वॉयलेशन न करें अन्यथा तोड़फोड़ की कार्रवाई उनके खर्चे से होगी।