दोषी को उम्रकैद, एक लाख जुर्माने की सजा
सोनीपत, 16 मई (हप्र)
ट्रेन के आगे धक्का देकर साथी की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार, गांव जटवाड़ा निवासी किसान कुलदीप ने 30 नवंबर, 2022 को राजकीय रेलवे थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह रेलवे लाइन के पास बिल्लू फार्म के सामने अपने साथी दीपक के साथ बैठे थे। इसी दौरान गांव जटवाड़ा निवासी मुकेश अपने परिचित दिल्ली के कंझावला स्थित घेवरा मोड़ निवासी मनु के साथ कहासुनी करते हुए रेलवे लाइन की तरफ गया था। इसी बीच एक मालगाड़ी पानीपत की तरफ जा रही थी। दूसरी लेन पर पानीपत की तरफ से एक सवारी गाड़ी आ गई थी। इसी दौरान रेलवे लाइन के पास खड़े मनु ने मुकेश को सवारी गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया। सवारी गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो गई थी। कुलदीप के बयान पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने नशे में झगड़े के बाद साथी को ट्रेन के आगे फेंकने की बात कबूल की थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद अब सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी मनु को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने मनु को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है।