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ज्वेलर्स से लूटपाट के आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद व 25,000 रुपये जुर्माना

रास्ता रोककर पैसे व चांदी की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामला
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भिवानी, 7 जून (हप्र)

ज्वैलर्स का रास्ता रोककर पैसे व चांदी लूटने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। गांव बडाला निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी जैन चौक भिवानी नजदीक पटवारखाना के पास ज्वैलर्स की दुकान है।

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एक मार्च 2023 की शाम को दुकान बंद कर वह अपने साथी के साथ स्कूटी पर गांव बडाला जा रहा था। रास्ते में दो बाइकों पर सवार होकर आए व्यक्तियों ने चलती स्कूटी पर डंडा मारकर हमला कर दिया। इससे स्कूटी गिर गई और आरोपियों ने हमला कर दिया और स्कूटी में रखे पैसे व सोना चांदी लूटकर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

सदर थाना पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार अदालत में पेश किया। पुलिस ने मामले में चालान पेश किया। जिला सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत ने आरोपी गांव बडाला निवासी रवि, धनाना निवासी मोहित, हिसार जिले के गांव गढ़ी निवासी विक्रम, सुनील व मुकेश को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।

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