फतेहाबाद, 23 मई (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने चाचा की हत्या करने के दोषी भतीजे को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से उप-जिला न्यायवादी अरूण बंसल ने पैरवी की। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल व पीपी अरूण बंसल ने बताया कि दोषी टोहाना के गाजूवाला निवासी कप्तान उर्फ बिट्ट के खिलाफ मृतक कृष्ण के भाई गाजूवाला निवासी बलबीर सिंह की शिकायत पर सदर पुलिस थाना टोहाना में 20 अप्रैल 2022 को मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता बलबीर सिंह ने शिकायत दी थी कि 20 अप्रैल 2022 को उसके चाचा के लड़के अजीत ने उसे बताया कि उसके भाई कृष्ण के साथ कप्तान उर्फ बिट्टू झगड़ा कर रहा है। जब वह कृष्ण के घर के आगे पहुंचा तो कप्तान उसके भाई के साथ मारपीट करते हुए उसे गंदे नाले में डूबा रहा था। हमें देखकर वह मौके से भाग गया। उसने बताया कि जब उसने कृष्ण को देखा तो उसके माथे व कान से काफी खून निकल रहा था। वह भाई को लेकर सरकारी अस्पताल टोहाना पहुंचा और यहां डॉक्टरों ने उसके भाई को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी।