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किसान की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

सोनीपत, 1 मई (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने किसान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना...
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प्रतीकात्मक चित्र।
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सोनीपत, 1 मई (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने किसान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। गांव पुरखास धीरान निवासी श्रवण ने 24 जुलाई, 2019 को गन्नौर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि घटना के दिन उनका छोटा भाई अमित गुलिया (27) खेत में सिंचाई करने गया था। रात को 9 बजे जब फोन किया तो उनके भाई ने कहा था कि वह जल्द घर आ जाएगा। उसके बाद जब भाई कई घंटे नहीं आया था तो वह उसकी तलाश में खेत में पहुंच गए। रात को वह तलाश करते हुए गए तो उन्हें गांव का सरपंच यशपाल व अन्य ग्रामीण सरपंच के खेत में ट्यूबवेल के पास मिले। गांव के सरपंच को ग्रामीण सुरेंद्र ने उनके खेत के पास बाइक व निकट ही युवक पड़ा होने की सूचना दी थी। वह भी मौके पर पहुंच गए थे।

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सरपंच के खेत के पास ग्रामीण राजेंद्र के खेत में उनका भाई लहूलुहान पड़ा था। उन्होंने देखा तो उसे गोली लगी थी। सरपंच ने पुलिस को अवगत कराया था। भाई के शव को अस्पताल ले जाया गया था। परिजनों का कहना था कि अमित व उनके परिवार का किसी के साथ रंजिश व झगड़ा नहीं है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अमित की हत्या किस वजह से की गई है। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

बाद में मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश की टीम ने आरोपी मोहित व उसके साथी को गिरफ्तार किया था। मोहित पर हत्या व साथी को उसे भागने में मदद करने का आरोप था। पुलिस पूछताछ में पता लगा था कि अमित गांव की महिला से बातचीत करता था। मोहित ने उसे बात करने से रोका था। इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया था।

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