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दुष्कर्म केस में देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हिसार (हप्र) : बिश्नोई समाज की 20 वर्षीय युवती से चंडीगढ़ व जयपुर में दुष्कर्म करने के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष 58 वर्षीय देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार...
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हिसार (हप्र) :

बिश्नोई समाज की 20 वर्षीय युवती से चंडीगढ़ व जयपुर में दुष्कर्म करने के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष 58 वर्षीय देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इससे पूर्व हिसार जिला न्यायालय ने गत 5 फरवरी को बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब पुलिस बूड़िया को भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। आरोपी देवेंद्र बूड़िया के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को करीब 14 साल से परकिंशन की बीमारी है जिसके कारण वे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिसार पुलिस ने गत 24 जनवरी को 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। आरोप है कि युवती ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी।

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