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3 युवकों ने हत्या की नीयत से चलायी गोली, नये कानून के तहत केस दर्ज

रोहतक, 1 जुलाई (निस) पुलिस ने अब नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले दर्ज करना शुरु कर दिया है। आईएमटी सहित कई थाना पुलिस ने नए कानूनों के तहत केस दर्ज किये गए हैं। आईएमटी थाना के अंतर्गत गांव भालौठ...
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रोहतक, 1 जुलाई (निस)

पुलिस ने अब नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले दर्ज करना शुरु कर दिया है। आईएमटी सहित कई थाना पुलिस ने नए कानूनों के तहत केस दर्ज किये गए हैं। आईएमटी थाना के अंतर्गत गांव भालौठ में पैसों के लेन-देन को लेकर हुई कहासुनी के चलते कार सवार युवकों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि युवक बाल-बाल बच गया। घटना की सूचना की मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने नये कानून को लेकर सभी थाना व चौकी प्रभारियों को इस बारे में दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पहले सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं व कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। बीएनएसएस, 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो-विडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। वहीं, सुनारिया स्थित जिला जेल परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में एक दिवसीय विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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