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पंजाब पुलिस ने प्रताप बाजवा से की पूछताछ

राज्य में 50 बम पहुंचने संबंधी बयान पर बवाल
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एआईजी रवजोत कौर ग्रेवाल रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में प्रताप सिंह बाजवा के घर के बाहर।
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चंडीगढ़, 13 अप्रैल (एजेंसी)

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पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा से उनके उस कथित बयान को लेकर रविवार को पूछताछ की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘पंजाब में 50 बम पहुंचे हैं, जिनमें से 18 फट गए हैं।’ राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाजवा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि न तो पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय और न ही किसी केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने ऐसी कोई जानकारी साझा की है। मान ने कहा कि अगर बाजवा के बयान का उद्देश्य केवल दहशत फैलाना है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई

की जाएगी।

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाजवा ने एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया था, ‘मुझे पता चला है कि 50 बम पंजाब पहुंच चुके हैं। इनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी फटने बाकी हैं।’ मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) रवजोत कौर ग्रेवाल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की एक टीम रविवार को बाजवा के आवास पहुंची और उनसे पूछताछ की। एआईजी ग्रेवाल ने बाजवा के आवास के बाहर पत्रकारों से कहा कि पुलिस टीम बाजवा के बयान के स्रोत का पता लगाने के लिए उनके घर पहुंची थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा, ‘अभी तक उन्होंने हमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी है।’

भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘बाजवा ने बयान दिया कि पंजाब में 50 बम पहुंच गए हैं। न तो पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय और न ही देश की किसी अन्य खुफिया एजेंसी ने ऐसी कोई जानकारी साझा की है। तो फिर बाजवा ने ऐसा बयान कैसे दिया? क्या उनका पाकिस्तान से सीधा संबंध है? क्या पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने उन्हें फोन कर यह जानकारी साझा की है?’ मान ने कहा कि ब्योरा साझा करना बाजवा की जिम्मेदारी है। उन्होंने बाजवा से सवाल किया, ‘क्या आप बम फटने और लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं?’

केस दर्ज : प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक सूचना देने सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि मोहाली के साइबर अपराध पुलिस थाने में बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि बाजवा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1)(डी) (देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली झूठी और भ्रामक सूचना) और 353(2) (शत्रुता और घृणा या दुर्भावना पैदा करने के इरादे से झूठे बयान देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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