Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

कर्नल बाठ मामले में नामजद इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज

संगरूर, 10 अप्रैल (निस) पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमला मामले में नामजद इंस्पेक्टर रोनी सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी। बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद अदालत ने दोनों...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
dainik logo
Advertisement
संगरूर, 10 अप्रैल (निस)

पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमला मामले में नामजद इंस्पेक्टर रोनी सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी। बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और जब अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका की अगली तारीख तय की तो बचाव पक्ष के वकील ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी स्थगित करने की मांग की। जिला अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एच.पी. वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरिंदर पाल कौर की अदालत में रोनी सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें जज ने चंडीगढ़ पुलिस से रिकॉर्ड मांगा है, केस रिकॉर्ड मिलने के बाद 11 अप्रैल को रोनी सिंह की जमानत पर बहस होगी। आपको बता दें कि इससे पहले इंस्पेक्टर रोनी सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत में जाने के निर्देश जारी किए थे। इस बीच बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर तीन दिन की रोक लगा दी। पहले यह मामला न्यायाधीश हरिंदर कौर की अदालत में था, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा है।

Advertisement

Advertisement
×