संगरूर, 23 अप्रैल (निस)
मानसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर दीपक टीनू को फरार कराने में मदद करने वाले गैंगस्टर सहित बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह को सजा सुनाई है, जबकि केस में नामजद 8 लोगों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश करण अग्रवाल की अदालत ने बर्खास्त दरोगा को 1 वर्ष 11 माह की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दीपक टीनू को 2 वर्ष की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उपरोक्त दोनों फिलहाल जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि दीपक टीनू को मूसेवाला हत्याकांड में मानसा से गिरफ्तार किया गया था।
टीनू को पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें सी.आई.ए. मानसा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। स्टाफ इंचार्ज ने 2 अक्तूबर को इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने गैंगस्टर व पूर्व पुलिस अधिकारी को सजा का आदेश दिया, जबकि टीनू की महिला मित्र जतिंदर कौर ज्योति, भाई चिराग, कुलदीप कोहली, बिट्टू, राजिंदर गोरा, सुनील लोया, सरबजोत सिंह, राजवीर सिंह को बरी कर दिया।
जांच के दौरान पता चला कि सीआईए ने टीनू को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया था। इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह स्टाफ के प्रभारी थे।