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सुप्रीम चौखट पर गये थे राहत पाने, डांट खाकर लौटे

कर्नल कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री िवजय शाह की टिप्पणी का मामला
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भोपाल में बृहस्पतिवार को विवादास्पद बयान देने वाले मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। -प्रेट्र
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नयी दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बृहस्पतिवार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश में ऐसे हालात हैं, उस वक्त किसी मंत्री के मुख से निकला एक-एक शब्द जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शाह के वकील से कहा कि याचिकाकर्ता किस तरह के बयान दे रहे हैं? वह सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। पीठ शुक्रवार को शाह की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

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सीजेआई ने शाह के वकील से कहा, ‘संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है।’ शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि याचिकाकर्ता एफआईआर पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना है। पीठ ने कहा, ‘केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति मंत्री है, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए।’ जब मखीजा ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश को देखने का आग्रह किया तो पीठ ने कहा, ‘हम इसे कल (शुक्रवार को) देखेंगे।’

हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर पर जताया असंतोष, पुलिस से मांगा ब्योरा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर असंतोष जताया है। अदालत ने कहा कि यदि वर्तमान स्वरूप में, एफआईआर को चुनौती दी जाती है तो इसे खारिज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को एफआईआर में कथित अपराधों का व्यापक विवरण शामिल करना चाहिए और इसे उसके आदेश के अनुरूप होना चाहिए। पीठ ने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

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