मुंबई, 2 मार्च (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाला मामले में आरोपी एवं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत मंगलवार को स्वीकार कर ली। जस्टिस पीडी नाइक ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि देने में सक्षम 2 जमानती पर दासगुप्ता (55) की जमानत मंजूर की। अदालत ने दासगुप्ता को संबंधित पुलिस थाने में अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश देते हुए कहा कि वह अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दासगुप्ता पर अपने पद का दुरुपयोग करने और रिपब्लिक टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है।