देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, चुनाव की प्रक्रिया शुरू
देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। भारत सरकार ने 22 जुलाई को गजट अधिसूचना जारी कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले की सभी जरूरी तैयारियों को गति दे दी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी।
निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराए। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और चुनाव नियम, 1974 के तहत संचालित होती है।
तीन अहम तैयारियां पूरी
चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले आयोग ने जिन गतिविधियों की शुरुआत की है, उनमें तीन प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
1. निर्वाचक मंडल का गठन – जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
2. रिटर्निंग अधिकारी और सहायक अधिकारियों की नियुक्ति – चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप देने के लिए।
3. पिछले चुनावों से जुड़ी जानकारी का संकलन और वितरण – ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सभी के लिए स्पष्ट बनी रहे।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जाएगा। प्रारंभिक कार्य पूरे होते ही चुनाव कार्यक्रम और नामांकन की तारीखें सार्वजनिक कर दी जाएंगी।
गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब गजट अधिसूचना के ज़रिए उनके इस्तीफे को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।