नयी दिल्ली, 26 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने को शुक्रवार को तैयार हो गया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की एक पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और आईपीएस अधिकारी अस्थाना से जवाब भी मांगा। एनजीओ ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई से चार दिन पहले, उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। सीपीआईएल की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि उन्होंने अदालत के 18 नवंबर के निर्देश के अनुसार यह अपील दायर की है। केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल और मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने 18 नवंबर को एनजीओ को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर को अपने फैसले में अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उनके चयन मे कोई भी ‘अवैधता या अनियमितता नहीं है।’