नयी दिल्ली, 2 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एवं उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी करने वाले पूर्व न्यायाधीश एसके यादव की सुरक्षा बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ पूर्व न्यायाधीश के आवेदन पर विचार कर रही थी जिसमें उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा को जारी रखने का आग्रह किया था। इस पीठ में जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्णा मुरारी भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘पत्र देखने के बाद हम सुरक्षा प्रदान करना उचित नहीं समझते हैं।’ एसके यादव ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इस मामले पर फैसला सुनाया था।