नयी दिल्ली, 16 मई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि असम के एक निरुद्ध केंद्र में बंद ऐसे 17 विदेशियों को निर्वासित किया जाए, जिनके खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत नहीं है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जमा की गई एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि असम के निरुद्ध (डिटेंशन) केंद्र में 17 घोषित विदेशी हैं। पीठ ने कहा, ‘हमारी राय है कि भारत सरकार को इन 17 विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत नहीं हैं।’ शीर्ष अदालत ने वर्षाें से ऐसे निरुद्ध केंद्रों में बड़ी संख्या में विदेशियों के होने का संज्ञान लेते हुए अप्रैल में असम के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से दो साल से अधिक समय से बंद विदेशियों की जानकारी मांगी थी।