नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय नियुक्तियां रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी। यह देखते हुए कि लगभग 25,000 लोगों की नौकरियां छीनना एक गंभीर मामला है, शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना और यह पता लगाना संभव है कि धोखाधड़ी से नौकरी पाने के लाभार्थी कौन हैं? पीठ ने कहा, ‘हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।’ कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच करेगी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।