नयी दिल्ली, 3 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति से संबंधित कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने उन्हें नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वे जमानत के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ का आदेश पारित नहीं कर सकते, जिसमें अदालत को यह विचार करना होता है कि क्या किसी आरोपी के न्याय की जद से भागने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। धनशोधन मामले में ये सभी सह आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया है कि याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं है।