नयी दिल्ली, 8 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, वरिष्ठ पत्रकार एन राम और कार्यकर्ता एवं वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को सूचीबद्ध करने को लेकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें उन्होंने आपराधिक अवमानना से जुड़े एक कानूनी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार सुबह में लगाई गई कॉज लिस्ट के मुताबिक याचिका पर दस अगस्त को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि याचिका को स्थापित परंपरा के मुताबिक इस तरह के मामलों पर सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था।