नयी दिल्ली, 10 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चिकित्सकीय आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी। जस्टिस एएस. बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सौंपने का निर्देश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन को सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को 26 मई को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
सिसोदिया की सुनवाई को कोर्ट सहमत
सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और आईडी वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।