रेलवे ने भगदड़ पीड़ित परिवारों को नकद दिये 2 करोड़
अदिति टंडन, शुभदीप चौधरी, समद हक
नयी दिल्ली, 17 फरवरी
नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का नकद भुगतान करने के सरकार के फैसले पर सोमवार को सवाल उठे, जबकि रेल मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के भुगतान पहले भी किए जा चुके हैं और नियमों के दायरे में हैं।
भगदड़ में मारी गयी ममता झा (40) के पति बिपिन झा ने ट्रिब्यून को बताया,‘रविवार सुबह अस्पताल में हमें शव सौंपे जाने के तुरंत बाद 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि नकद दी गयी। हमें आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया और राशि दे दी गयी। हमारे पास बड़ी मात्रा में नकदी थी, जिसे देखते हुए एक रेलवे सुरक्षाकर्मी हमें घर छोड़ने के लिए साथ आया था।’ हादसे में मारी गयीं पूनम गुप्ता के रिश्तेदार पप्पू गुप्ता ने भी ट्रिब्यून को नकद अनुग्रह राशि मिलने की बात कही। रेलवे से जुड़े पीआईबी के अतिरिक्त निदेशक शत्रुंजय कुमार ने शनिवार की भगदड़ में मारे गये लोगों के परिवार के सदस्यों और घायलों को नकद राशि वितरित करने की पुष्टि की। भगदड़ के बाद लगभग दो करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि नकद दी गयी।
रेलवे बोर्ड के 18 सितंबर, 2023 के दिशानिर्देश के अनुसार, प्रारंभिक खर्चों के लिए तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50 हजार रुपये नकद भुगतान किया जा सकता है। शेष राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक/ आरटीजीएस/ एनईएफटी या किसी अन्य ऑनलाइन पेमेंट मोड द्वारा किये जाने का नियम है।
इस बारे में संपर्क करने पर, रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने ट्रिब्यून को बताया कि 2023 के दिशानिर्देशों का उद्देश्य दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं के मामलों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं था कि मंत्रालय के पास पूरी अनुग्रह राशि नकद के रूप में भुगतान करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘भगदड़ एक असाधारण स्थिति है। 2023 के दिशानिर्देश दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं के लिए हैं। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती।’ रेल मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने द ट्रिब्यून को बताया, ‘रेलवे आपातकालीन नियम स्टेशन मास्टरों को मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राशि नकद भुगतान जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। साल 2023 के सर्कुलर के बाद भी कई मामलों में ऐसे नकद भुगतान किए गए हैं।’