लखनऊ, 7 अक्तूबर (एजेंसी)
लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत आठ लोगों की मौत की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिन्हें दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, “आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग को मामले की जांच के लिए दो महीने का समय दिया गया है। इस मामले की जांच उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की अधिनियम संख्या 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को आयोग के एकल सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। बयान में बताया गया, “आयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा। इसके कार्यकाल में कोई भी बदलाव सरकार के आदेश पर होगा। गौरतलब है कि लखीमपुर में रविवार को हुई हिंसा मे चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।