नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (एजेंसी)
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस को दोषसिद्ध व्यक्तियों और आपराधिक मामलों में गिरफ्तार लोगों के शारीरिक एवं जैविक नमूने लेने के लिये कानूनी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में मदद के लिये किसी व्यक्ति के चित्र लेने एवं माप करने का आदेश देने को सशक्त किया गया है। इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों का विभिन्न प्रकार का ब्योरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है जिसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने आदि शामिल हैं।