आईटीआर फॉर्म 1 और 4 जारी
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म एक और चार को अधिसूचित किया है। इसे 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले व्यक्ति भी आईटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। अधिसूचना के अनुसार, 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनियां और वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में व्यवसाय से तथा अन्य पेशेवर अर्जित आय के लिए आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम करदाताओं की जरूरतों के अनुरूप हैं। ‘सहज’ को ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और जो वेतन, एक मकान की संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) तथा कृषि आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय प्राप्त करता हो। ‘सुगम’ को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों (सीमित देयता भागीदारी के अलावा) द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाखतक हो। आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा दाखिल किया जाता है जिनकी आय, व्यवसाय या पेशेवर लाभ या प्राप्ति से नहीं होती है। एकेएम ग्लोबल के साझेदार (कर) संदीप सहगल ने कहा, ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे शेयर और म्यूचुअल फंड से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले वेतनभोगी करदाताओं को लाभ होगा।