नयी दिल्ली, 29 जुलाई (एजेंसी)
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने व्यवस्था दी है कि दो साल पहले लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ झड़प में चीनी सैनिकों के हताहत होने की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का फैसला सही है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत शीर्ष अपीलीय प्राधिकार सीआईसी ने नवीनतम फैसले में उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात ‘देश के बहादुर सैनिकों के साथ हुई झड़प के दौरान चीनी सेना के हताहतों (अगर हुए हैं तो) की जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।’
आरटीआई आवेदक अखंड ने लद्दाख की गलवान नदी घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हुई झड़प के दौरान भारतीय बलों के हताहतों, पीड़ितों के परिवार के पुनर्वास एवं उनको दी गई अनुग्रह राशि की भी जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही आरटीआई आवेदक ने सेना से जानना चाहा था कि क्या गलवान नदी घाटी में झड़प के बाद से भारतीय सैनिक लापता हैं और उनको छुड़ाने की योजना क्या है। सेना ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि यह तीसरे पक्ष से जुड़ी जानकारी है और आरटीआई कानून की धारा- 8(1)(आई) के तहत इसे साझा नहीं किया जा सकता।