मुंबई, 29 नवंबर (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी एकल पीठ का आदेश सोमवार को निरस्त कर दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानदेव वानखेडे के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई होने तक नवाब मलिक वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान या ट्वीट नहीं करेंगे। इस बीच, मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने नवाब मलिक को मानहानि के मामले में सोमवार को जमानत दे दी। यह मामला भाजपा की युवा शाखा की मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख मोहित कम्बोज भारतीय ने दायर किया है।