नयी दिल्ली (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवसेना’ नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘धनुष एवं बाण’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई। वकील अमित आनंद तिवारी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था।