नयी दिल्ली, 19 फरवरी (एजेंसी)
दूसरे धर्म में शादी करने से होने वाले धर्मांतरण का नियमन करने संबंधी मध्य-प्रदेश के अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एवं वकील विशाल ठाकरे को मध्य-प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है।